अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे 40 लाख कर्मचारी, लखनऊ में धारा 144 लागू

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एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के करीब 40 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर आज बुधवार से हड़ताल पर चले गए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने हड़ताल को देखते हुए एस्मा लगा दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत एस्मा लगाए जाने के बाद राज्य में अगले 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं की जा सकती। राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के मद्देनजर योगी सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। एस्मा लागू करते हुए सरकार ने सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर अगले छह महीने तक के लिए रोक लगा दी है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पाण्डेय ने इस संबंध में सोमवार रात ही अधिसूचना जारी कर दी थी। राज्य कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी बुधवार से एक हफ्ते के हड़ताल पर हैं।
जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी भी लोकसेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर एस्मा-1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत अगले छह महीने के लिए रोक लगा दी गई है। आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के तहत डाक सेवाओं, रेलवे और हवाई अड्डों समेत कई आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। एस्मा लगाए जाने के बाद हड़ताल को अवैध माना जाता है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए एक साल तक की जेल सजा का प्रावधान है। हड़ताल को देखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशानुसार लखनऊ के सभी थाना क्षेत्रों के संबंधित एरिया मजिस्ट्रेटों की ओर से धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 लगाए जाने के बाद अब जिले के किसी भी सवैधानिक संस्था के आसपास किसी भी प्रकार के झंडे और स्पीकर से प्रचार नहीं कर सकते। साथ ही धरना, प्रदर्शन और हड़ताल भी नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन को धारा 144 के तहत सख्ती के साथ अनुपालन का निर्देश दिया गया है, साथ ही संवेदनशील जगहों पर ज्यादा चौकसी बरतने को कहा गया है।